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Bahraich News: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत हटाया जाएगा अतिक्रमण

Sat, 23 Nov 2024 04:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
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महाराजगंज में सड़क पर पसरा सन्नाटा।
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बहराइच। हिंसा प्रभावित महराजगंज कस्बे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यहां पर 23 घरों को अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जो नोटिस दिया गया था, लोकनिर्माण विभाग ने उसे वापस ले लिया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। सुनवाई की अगली तारीख 27 नवंबर निर्धारित।
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बीते 13 अक्तूबर को महसी तहसील क्षेत्र के महराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुए विवाद में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 17 अक्तूबर को यहां के 23 घरों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई का नोटिस लोकनिर्माण विभाग ने दिया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा जहां अभी सुनवाई चल रही है।
लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब महराजगंज कस्बे से निकले कुंडासर से महसी मार्ग का चौड़ीकरण करने का काम होगा। इसमें जो अवैध कब्जा होगा उसे हटाया जाना है। लेकिन यह कार्रवाई सुप्रीमकोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही की जाएगी। इसके अलावा जिले में अन्य कई सड़कों पर भी व्याप्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की तैयारी लोकनिर्माण विभाग कर रहा है।
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ऐसे होगी कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग के अफसरों की के अनुसार अतिक्रमण की कार्रवाई जिसके खिलाफ होगी उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस प्राप्त करने के 15 दिन बाद यदि जवाब न मिला तो आगे की कार्रवाई होगी। इस बात की जानकारी डीएम को दी जाएगी और डीएम के स्तर से ऐसे मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

नियमों के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सड़कों पर जहां भी अतिक्रमण है, उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। महराजगंज कस्बे से निकले महसी-कुंडासर मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। इस वजह से यहां भी जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके अलावा जिले की अन्य कई सड़कों का चौड़ीकरण होना है, वहां भी नियमों के मुताबिक ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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- प्रदीप कुमार, अधिशासी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, प्रांतीय खंड बहराइच
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