बहराइच। दहेज हत्या के एक आरोपी को मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी आनंद शुक्ला की अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन कथानक में कहा गया है कि वादी मुकदमा मोहम्मद रफी उर्फ गुड्डू द्वारा थाना कैसरगंज को सूचना दी गई कि मेरी बहन फातिमा बेगम करीब उम्र 26 वर्ष की शादी मोनू उर्फ मोहम्मद नजीम पुत्र लियाकत अली के साथ करीब एक वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद से ही वादी की बहन को बहनोई व उसके परिवार के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। 11 सितंबर 2019 को समय शाम करीब 06.45 बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी बहन उसके पति व अन्य ससुरालीजनों ने दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना कैसरगंज में वादी की सूचना के आधार पर केस दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की गई। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।