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सहायक संभागीय परिवहन विभाग में आज से नहीं बनेंगे डीएल

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बहराइच। कोराना वायरस को देखते हुए अब जनपद का एआरटीओ विभाग 21 मार्च से 4 अप्रैल तक कोई भी चालक लाइसेंस नहीं बनायेगा। जिन आवेदक के लाइसेंस की अवधि 30 मार्च को समाप्त हो रही है, उन्हीं आवेदकों का कार्य होगा। कार्यालय पर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जनपद में सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है।
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देश में प्रतिदिन कोरोना के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। इसको देखते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों को बीमारी के प्रति सचेत कर रही है। जिन सरकारी कार्यालयों में भीड़ रहती है, वहां लोगों को नियंत्रित करने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों ने जरूरी कार्य करने को वरीयता देने के आदेश दिए हैं। जिले के सहायक संभागीय परिवहन विभाग में चालक लाइसेंस के लिए प्रतिदिन चार सौ से अधिक आवेदकों की आवाजाही बनीं रहती है।
नियमों के तहत उपभोक्ताओं का डिजिटल सिग्नेचर कराने के साथ ही टेस्ट भी लिया जाता है। ऐसे में आवेदकों में कोरोना वायरस फैलने के खतरे से इंकार नही किया जा सकता। इसको देखते हुए उपभोक्ताओं की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर प्रदेश के परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन ने कार्यालय में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक लर्निंग व स्थायी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एआरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस अवधि में केवल उन्हीं के लाइसेंस बनाने का कार्य होगा जिनकी अवधि 30 मार्च को समाप्त हो रही है।
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एसएमएस से मिलेगी जानकारी
एआरटीओ प्रशासन सिंह ने बताया कि लर्निंग व स्थायी लाइसेंस के जिन आवेदकों का पंजीकरण 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच हुआ है उनको 4 अप्रैल के बाद शेड्यूल निर्धारित कर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
कार्यालय को किया जा रहा सेनेटराइज
एआरटीओ प्रशासन वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आवेदकों को डिजिटल सिग्नेचर के लिए माउस पकड़कर टेस्ट देना पड़ता है। ऐसे में माउस कई आवेदकों के हाथों से गुजरता है। आवेदकों में कोरोना वायरस न फैले, इसलिए माउस समेत अन्य उपकरणों व कार्यालय को सेनेटराइज करने की व्यवस्था बनाई गई है।
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