बहराइच। सदर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि सत्र न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधिक रूप से गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नगर पालिका को नहीं, बल्कि सिविल न्यायालय को है।
ईओ ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अरुण कुमार का मृत्यु प्रमाणपत्र, जिसका पंजीकरण 17 जून 2020 को हुआ था और जिसमें मृत्यु तिथि 27 अगस्त 2017 अंकित थी, तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है।