भारत से स्मैक की खेप लेकर नेपाल जा रहे एक नेपाली युवक को एसएसबी ने रुपईडीहा निजी बस अड्डे पर दबोचा था। कोर्ट ने मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए उसे चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
दीवानी कचहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि 12 फरवरी 2017 को मादक द्रव्य तस्कर के रुपईडीहा में सक्रिय होने की सूचना एसएसबी को मिली थी। इस पर तत्कालीन सहायक कमांडेंट जगजीत बहादुर जगवार की अगुवाई में टीम ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा था।
उसके कब्जे से 42 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। युवक की पहचान संदीप आले मगर निवासी नेपालगंज जिला बांके के रूप में हुई। बरामद स्मैक को सीज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
उसी मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायालय पर न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने संदीप को चार साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।