नानपारा (बहराइच)। भारतीय रसोई गैस की तस्करी नेपाल को होने की सूचना पर पुलिस और पूर्ति महकमे के अधिकारियों ने रुपईडीहा बाजार में छापा मारा। कस्बे में तीन स्थानों से 74 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं।
इनमें कई नेपाल के गैस सिलेंडर भी हैं। कस्बे में अवैध तरीके से रिफलिंग कर इन सिलेंडरों की तस्करी नेपाल को हो रही थी। बरामद गैस सिलेंडर को सीज कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है। अब सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
नेपाल में चल रहे मधेसी आंदोलन के चलते वहां रसोई गैस की किल्लत उत्पन्न हो गई है। ऐसे में भारतीय सीमा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर रसोई गैस की तस्करी नेपाल को हो रही है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा भरत यादव ने बताया कि कई दिनों से गैस सिलेंडर के तस्करी की सूचना मिल रही थी। इसी के चलते बुधवार देर शाम पूर्ति निरीक्षक एजाज अहमद के साथ टीम गठित कर छापेमारी की गई।
इस दौरान रुपईडीहा कस्बे के रामलीला चौराहा माल गोदाम रोड निवासी सोनू साहू के मकान से इंडेन के 10 गैस सिलेंडर भरे, छह गैस सिलेंडर खाली, भारत गैस एजेंसी का एक सिलेंडर व नेपाल के राप्ती गैस एजेंसी का एक सिलेंडर बरामद हुआ। इसके बाद कस्बा निवासी बहादुर के गोदाम पर छापेमारी की गई।
यहां से भारत गैस एजेंसी के तीन व्यावसायिक भरे व 10 खाली गैस सिलेंडर, एक घरेलू खाली व पांच भरे गैस सिलेंडर व इंडेन कंपनी के पांच घरेलू सिलेंडर तथा नेपाल राज्य भेरी एजेंसी का एक भरा सिलेंडर बरामद हुआ।
इसके बाद टीम ने बाबागंज निवासी अकील अहमद के रुपईडीहा बाजार में स्थित गोदाम पर छापेमारी कर यहां से एचपी का एक भरा व्यावसायिक व एक खाली, भारत गैस एजेंसी के चार भरे व 10 खाली, इंडेन गैस एजेंसी के सात घरेलू व नेपाल गैस एजेंसी का एक भरा सिलेंडर पकड़ा।
यहां से पांच किलो रसोई गैस वाले पांच सिलेंडर भी बरामद हुए। सीओ ने बताया कि 74 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। इसके अलावा यहां से बर्नर, चूल्हा, गैस डिलीवरी पाइप भी भारी मात्रा में बरामद हुई।
पूर्ति निरीक्षक एजाज अहमद ने बताया कि बरामद गैस सिलेंडर को रुपईडीहा स्थित विद्या इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी केवलपुर की सुपुर्दगी में देकर सीज कर दिया गया है। रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को भेजी गई है।
एसडीएम अमिताभ यादव ने बताया कि पूर्ति निरीक्षक की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। गैस के कालाबाजारी की पुष्टि हुई है। डीएम का आदेश मिलने पर सभी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।