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Bahraich News: हत्या के 27 साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद

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बहराइच। हरदी थाना के सिकंदरपुर गांव में पारिवारिक रंजिश में हुई हत्या के करीब 27 साल पुराने मामले में न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनील प्रसाद ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी अंगद शुक्ल उर्फ करुणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1.02 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार सिकंदरपुर निवासी राजितराम ने 19 सितंबर 1998 को हरदी थाने में दी गई तहरीर में कहा था कि वर्ष 1990 से चली आ रही पारिवारिक रंजिश के चलते उसी दिन गांव निवासी अंगद शुक्ला ने उनके भाई महानंद मिश्र पर फरसे से हमला कर दोपहर में 2:30 बजे हत्या कर दी थी। घटना के समय महानंद का भतीजा पास में बैठा था। उसके शोर मचाने पर वादी, उनकी भाभी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। तहरीर के मुताबिक लोगों ने आरोपी को हत्या करते हुए देखा। आरोप है कि मौके पर पहुंचे लोगों को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया।

मामले में तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष बीआर बौद्ध ने साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान के आधार पर अंगद शुक्ला के खिलाफ 13 अक्तूबर 1998 को आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए 17 सितंबर 1999 को आरोप तय किए। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अंगद शुक्ल उर्फ करुणेश को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 506 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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