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शहर में सशर्त आज से खुलेंगी दुकानें

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बहराइच। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार की ओर से बिना जरूरत खुलने वाली सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। व्यापारियों व डीएम के बीच हुई बैठक के बाद मंगलवार से कुछ शर्तों के साथ शहर की दुकानें खुलेंगी। इसे लेकर व्यापारियों ने सोमवार को ही दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोले बनवा दिए। वहीं, दुकानों के खुलने की सूचना से बाजार में रौनक और चहल-पहल भी नजर आने लगी।
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कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम शंभु कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 मई से क्रमबद्ध तरीके से शहर की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलभूषण अरोड़ा ने बताया कि शहर में ज्यादातर स्थानों पर घनी आबादी में दुकानें हैं। एक साथ पूरा बाजार खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कठिन होगा। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल की ओर से हर दिन के हिसाब से अलग-अलग पटरियों की दुकानों को खोलने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को दिया गया था।
प्रशासन ने दुकानें खोलने के लिए सशर्त अनुमति दी है। सोमवार को दुकान खुलने की सूचना मिलने पर व्यापारी उत्साहित दिखे। उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री दीपक सोनी दाऊजी ने बताया कि हॉटस्पॉट व कंटेंनमेंट जोन में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। इस मौके पर एसपी डॉ. विपिन मिश्रा, सीडीओ अरविंद चौहान, नगर मजिस्ट्रेेट जयप्रकाश, सीओ सिटी त्रयंबक नाथ दुबे, विनोद शर्मा, गौरीशंकर भानीरामका, शीतल अग्रवाल, बृजमोहन मातनहेलिया, मनीष मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।
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ऐसे खुलेंगी दुकानें
व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि शहर की बायीं पटरी पर स्थित दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को तथा दाहिनी पटरी पर स्थित दुकानें बुधवार, शुक्रवार व सोमवार को खुलेंगी। गलियों में स्थित बाजार में भी दायें, बायें का यही मानक लागू होगा। रविवार को पूरी तरह से बाजार बंदी रहेगी। इसके अलावा मोहल्लों में स्थित एकल दुकानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने पेंट से गोला बनवाएंगे। दुकान खुलने पर आधे कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। सभी कर्मचारी व दुकान मालिक को मास्क व सेनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। ग्राहकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। दुकान के सामने ठेला व अस्थाई दुकानें नहीं लगेंगी।
यहां रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बार सभागार, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मनोरंजन पॉर्क व अधिक भीड़-भाड़ वाले संस्थान नहीं खुलेंगे।
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