बहराइच। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक, स्टेनो और राहत इंटर कॉलेज अल्प संख्यक संस्थान के प्रबंधक पर कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को नगर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। डीआईओएस कार्यालय के सेवानिवृत्त लिपिक ने आरोपियों पर बेटे को सहायक अध्यापक बनाने के नाम पर 10 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया है।
शहर के हीरा सिंह बाजार वजीरबाग निवासी कृष्ण चंद्र शर्मा की दर्ज एफआईआर के अनुसार वे डीआईओएस कार्यालय में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके चलते उनका कार्यालय जाना-आना लगा रहता है। इसी दौरान उनकी जान पहचान कार्यालय में तैनात गोंडा जिले के सुनहरा सुगौतीपुरवा निवासी वरिष्ठ लिपिक कृष्ण कुमार मिश्रा, स्टेनो बस्ती जिले के कुवर हरैया निवासी हरेंद्र सिंह से हो गई।
कृष्ण कुमार ने बताया नानपारा प्रबंधक के राहत जनता इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर 12 लाख रुपये में भर्ती करवाने की बात कही। आरोपियों ने विश्वास दिलाते हुए बेटे विवेक को 26 अप्रैल 2017 को कार्यालय में बुलाकर विज्ञप्ति के अनुसार सहायक अध्यापक विज्ञान पद की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए डाक के माध्यम से प्रबंधक नानपारा के कार्यालय में भिजवा दिया। इसके बाद उनके बेटे के नाम से साक्षात्कार का लेटर जारी करते हुए दो लाख रुपये नकद ले लिए। एक मई 2017 को राहत इंटर कॉलेज कार्यालय में साक्षात्कार की प्रक्रियाएं पूरी करा दीं।
लगातार आरोपियों से मिलने पर लिखा-पढ़ी की प्रक्रिया चलने की बात करते हुए हरेंद्र ने प्रबंधक को आठ लाख रुपये भेजने की बात करत हुए दो बैंक खाते बताते हुए उनमें रुपये डालने के लिए कहा। इस पर उन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से आठ लाख रुपये डाल दिए। इस तरह से कुल 10 लाख रुपये दे दिए और आरोपी नियुक्तिपत्र देने के नाम पर आज-कल कर टरकाते रहे। इस दौरान डीआईओएस कार्यालय में बेटे की मुलाकात नानपारा निवासी गुरफान खान से हुई तो उन्होंने बताया आरोपियों ने उनके साथ भी नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी की है। तब जाकर उन्हें पूरे मामले की जानकार हुई और आरोपियों से पैसे मांगे तो उन्होंने खर्च होने की बात करते हुए लौटाने से इंकार कर दिया।
केस दर्ज कर की जा रही विवेचना
न्यायालय के आदेश पर डीआईओएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक, स्टेनो और प्रबंधक पर केस दर्ज कर मामले की विवचेना उपनिरीक्षक शिवम त्रिपाठी कर रहे हैं। जल्द ही साक्ष्य एकत्रित कर जांच पूरी की जाएगी।
नानपारा में भी दर्ज है 24 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा
वरिष्ठ लिपिक, स्टेनो और प्रबंधक पर नवंबर में भी कोर्ट के आदेश पर नानपारा कोतवाली में बलरामपुर में अल्पसंख्यक सहायक शिक्षक पद पर तैनाती के नाम पर महिला से 24 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था।