बहराइच। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार तैयारियों में जुट गए हैं। नामांकन के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य को दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को चार हजार रुपये जमानत जमा करनी होगी।
किसी भी पंचायत की बकाएदारी होने पर उनका नामांकन रद्द भी कर दिया जाएगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी विद्याशंकर सिंह ने बताया कि बीडीसी के लिए नामांकन पत्र खरीदने की धनराशि तीन सौ रुपये होगी, जबकि जिला पंचायत सदस्य का नामांकन पत्र पांच सौ रुपये में मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के अनुुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा और महिला वर्ग का होने पर नामांकन पत्र खरीदने और जमानत धनराशि जमा करने में पचास फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। जमानत धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से 8443-सिविल जमा-121-चुनाव के संबंध में जमा 06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा लेखा शीर्षक के तहत बैंक और कोषागार में जमा की जाएगी।
जिला पंचायत और बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत और बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को किसी भी क्षेत्र या जिला पंचायत का बकाएदार होने पर उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।