किशोरी से दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में बाल न्यायालय ने सोमवार को आरोपी आलोक को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 54 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना के समय अभियुक्त नाबालिग था।