बहराइच। संदर्भ निस्तारण के मामले में शिथिलता बरतने पर सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) पंचायत का वेतन बाधित कर दिया गया है। एडीओ पंचायत से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 24 मार्च 2025 को भेजी गई आईजीआरएस का सहायक विकास अधिकारी (पं.) विकास खंड विशेश्वरगंज नरेंद्र चंद श्रीवास्तव द्वारा निस्तारण नहीं किया गया। नियत तिथि व निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण कर कार्रवाई न किए जाने के कारण उक्त प्रकरण डिफाॅल्टर की श्रेणी में प्रदर्शित हुआ है। इस कारण जनपद की रैकिंग प्रभावित हुई। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने एडीओ पंचायत का अप्रैल माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए तीन दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।