बहराइच। थाना मोतीपुर पृथ्वीपुरा झाला गांव निवासी अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या के आरोप में मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने साढ़े छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को बीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
पृथ्वीपुरा झाला गांव निवासी वादी मुकदमा लल्लूराम ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि छह अगस्त 2019 शाम जब वह अपने घर पर वापस आया, तो पत्नी की तबीयत खराब हो गई। पत्नी ने बताया कि गांव के अमीन द्वारा एक दवा खाई है। पत्नी को चिकित्सक के पास ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
घटना के संबंध में थाने की पुलिस सात अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा ही पंजीकृत अभियोग में दोषी पाया गया। थाने की पुलिस ने वादी मुकदमा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी मुकदमा लल्लूराम को सोढ़ छह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को बीस हजार का अर्थदंड लगाया। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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