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Bahraich News: बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

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बहराइच। थाना मोतीपुर के एक गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने मंगलवार को बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने 10 अगस्त 2024 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी घर के बाहर आम के बाग में झूला झूल रही थी। इसी दौरान गांव निवासी सुधीर बच्ची को गोद में उठाकर पास स्थित झाड़ी में ले गया। आरोप है कि बच्ची के शोर मचाने पर उसने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया।

मां की तहरीर पर पुलिस ने सुधीर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत ने 19 सितंबर 2024 को मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिए जाने की बात कही। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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