सूचना न देने पर पूर्व व वर्तमान बीडीओ पर जुर्माना
हरदी (बहराइच)। विकास खंड महसी में तैनात पूर्व व वर्तमान खंड विकास अधिकारी पर सूचना न देने के आरोप में राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है। वेतन से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं।
विकास खंड महसी अंतर्गत बहोरिकपुर गांव निवासी लोकनाथ त्रिवेदी ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत महसी के खंड विकास अधिकारी को बीते माह पत्र भेजकर विकास कार्यों से संबंधी सूचनाएं मांगी थी। लेकिन बीडीओ महसी ने सूचना मुहैया नहीं कराई। इस पर राज्य सूचना आयोग में अपील की गई। सूचना आयोग ने सुनवाई शुरू की। इसी बीच तत्कालीन खंड विकास अधिकारी नफीस खां का स्थानांतरण हो गया। बीडीओ रामअवतार सिंह आए। लेकिन आयोग के आदेश के बावजूद वह आयोग के सामने पेश ही नहीं हुए। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने दोनों खंड विकास अधिकारियों को दोषी पाया। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने वर्तमान खंड विकास अधिकारी रामअवतार सिंह पर 25 हजार तथा तत्कालीन खंड विकास अधिकारी नफीस खां पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि उनके वेतन से वसूलने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी व उप कोषाधिकारी को पत्र भेजा है।
रंजिश में पेट्रोल डालकर परिवार को जलाने की धमकी वाली खबर में जोड़-
जांच कराकर करेंगे कार्रवाई
बहराइच। कोतवाली देहात अंतर्गत भेटिया गांव निवासी पीड़िता मुन्नी के प्रार्थना पत्र पर जांच सीओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी दोषी होगा, उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
सुनील सक्सेना एसपी