बहराइच। परागपुर मनिकापुर क्षेत्र के पयागपुर निवासी आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने शुक्रवार को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने तहरीर देकर कहा था कि वह अपने खेत पर पाही बनाकर जानवर को बांधती है। 24 जुलाई 2017 को खेत पर जानवरों को चारा खिला रही थी। उसी दौरान आया सद्दाम अली हाथ खींचकर खेत में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर सद्दाम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविंद कुमार गौतम ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सद्दाम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आदेश में यह भी कहा है कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं।