बहराइच। हसुवापारा, पयागपुर निवासी दुष्कर्मी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने तीन नवंबर 2018 को थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को पयागपुर के हसुवापारा गांव निवासी दद्दू पासी 24 अक्तूबर 2018 को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। बेटी जाते समय घर में रखी पांच हजार की नकदी भी अपने साथ ले गई थी।
काफी तलाश करने पर भी बेटी की कोई जानकारी नहीं मिल सकी थी। पिता ने एसओ से घटना में मुकदमा दर्ज कर बेटी को खोजने की मांग की थी। थाने की पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर पाक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद दद्दू को घटना में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।