- एडीजे चतुर्थ कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में 19 जनवरी को सजा पर सुनवाई
- सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में चार साल पहले अंजाम दी गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के गांव में सात साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म और कुकर्म के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ है। एडीजे चतुर्थ कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में सजा पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका और राजीव तोमर ने बताया कि पांच फरवरी 2017 को संदिग्ध हालात में एक सात साल की बच्ची लापता हो गई थी। छह फरवरी को गन्ने के खेत से उसका शव बरामद हुआ था। पिता ने अज्ञात में दुष्कर्म के बाद हत्या और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सात फरवरी को गांव के ही अनिल (45) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रकरण की सुनवाई एडीजे चतुर्थ कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अभियुक्त पर कुकर्म, दुष्कर्म, हत्या और पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी।
कराई गई थी फोरेंसिक जांच
बागपत। आरोपी और मृतका के कपड़ों की फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को मिले थे। आरोपी वारदात के बाद से ही जेल में बंद है और शुक्रवार को सुनवाई के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।
तीन बच्चों का पिता
बागपत। अनिल तीन बच्चों का पिता है। सुनवाई के दौरान उसके परिवार के सदस्य भी अदालत में पहुंचे थे।