बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम साबिस्ता आकिल ने दोष सिद्ध होने पर अपहरणकर्ता को पांच साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया। साथ ही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले कैंटर चालक को सात साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने दिसंबर 2019 को दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया कि आठवीं कक्षा में पढ़ रही बेटी के साथ किराए पर रहता है, जिसका डीसीएम चालक उमाशंकर निवासी फर्रुखाबाद अपने साथी दीपक निवासी दोघट के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। बरामद होने के बाद छात्रा ने दीपक निवासी दोघट पर अपहरण और चालक उमा शंकर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।
इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम साबिस्ता आकिल ने दीपक पर अपहरण और उमा शंकर पर दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध कर दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने अपहरणकर्ता दीपक को पांच साल और दुष्कर्मी उमाशंकर को सात साल की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दीपक की एक माह और उमाशंकर की तीन माह की सजा बढ़ाई जाएगी।