बागपत। सर्जरी में गाड़ी चालक की आंख खराब होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन और राजीव कुमार ने चिकित्सक डॉ. स्वाति खोखर पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने और 45 दिन में भुगतान करने के आदेश दिए।
छपरौली की पट्टी धनकोशिया निवासी मनव्वर ने अक्तूबर 2022 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि मार्च 2021 में एक आंख से कम दिखाई देने पर बड़ौत के आरोग्यम मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में चिकित्सक को दिखाया। वहां पर चिकित्सक की सलाह पर 20 हजार रुपये जमा कर आंख की सर्जरी कराई। इसके बाद एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। हॉस्पिटल जाकर चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने दवा खाने की सलाह दी। एक महीने दवा खाने के बाद भी आंख ठीक नहीं हुई तो चिकित्सक ने डॉ. स्वाति ने दूसरा ऑपरेशन करने के लिए 80 हजार रुपये की मांग की। परिवाद पर सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह, सदस्य मीनाक्षी जैन और राजीव कुमार ने डॉ. स्वाति खोखर और आरोग्यम मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के प्रबंधक पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने के आदेश दिए।