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कोर्ट ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज

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कोर्ट ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी की खारिज
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रोहित हत्याकांड
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। गाधी गांव के रोहित उर्फ रवित हत्याकांड में कोर्ट ने सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तीन अगस्त को रोहित की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमन चौधरी ने बताया कि जेल में बंद सात आरोपी रामवीर, ओमदत्त, धर्मेंद्र, रामकिशोर, कृष्ण, हरिश्याम और राजू की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। गाधी गांव में तीन अगस्त 2020 को रक्षाबंधन वाले दिन रोहित उर्फ रवित की रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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मारपीट में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। पाबला बेगामाबाद गांव निवासी बाबू ने बताया कि रविवार को रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर परिवार पर हमला किया था। सोमवार को पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने बलराज, आजाद, विकास, पूनम और सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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