बागपत। साधन सहकारी समिति निबाली के चुनाव में 50 हजार रुपये रिश्वत लेकर जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने और नामांकन पत्र वैध करने के मामले में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता से साक्ष्य और प्रत्याशी को नोटिस जारी किया। जिसमें सात दिन में साक्ष्य और बयान नहीं देने पर जांच अधिकारी उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज देंगे।
साधन सहकारी समिति निबाली के चुनाव में भूलेराम निवासी बसौद ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। जिसमें निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार ने पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेकर कैलाश का जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने और कैलाश का नामांकन पत्र वैध करने का आरोप लगाया था। जिसमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए चुनाव स्थगित करा दिया था और निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई थी।
जिसकी जांच डीपीआरओ को सौंपी गई थी। डीपीआरओ ने शिकायतकर्ता भूलेराम को रिश्वत देने के मामले के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। जबकि प्रत्याशी कैलाश को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए।
जांच अधिकारी डीपीआरओ अमित त्यागी ने बताया कि साक्ष्य और बयान देने के लिए शिकायतकर्ता और प्रत्याशी को सात दिन का समय दिया गया है। सात दिन में साक्ष्य और बयान नहीं मिलने पर जांच रिपोर्ट पूरी कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी।