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भाजपा नेता के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

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बागपत। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के आरोपी संजीव खोखर की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजे प्रथम अवध बिहारी सिंह ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
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एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि भाजपा नेता संजय खोखर की 11 अगस्त 2020 को छपरौली में तिलवाड़ा मार्ग पर हत्या कर दी गई थी। बचाव पक्ष ने आरोपी बनाए गए संजीव खोखर की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र एडीजे प्रथम अवध बिहारी सिंह की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
बता दें कि पुलिस ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुशीला खोखर के देवर संजीव खोखर पुत्र सोहनपाल सिंह, बेटे श्रवण खोखर पुत्र रणधौल सिंह, मुजफ्फरनगर के दुल्हैरा गांव निवासी सागर बालियान, छपरौली के सागर गोस्वामी और साहिल सलमानी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था। नगर पंचायत चुनाव की रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। यह मामला लखनऊ तक गूंजा था। संजय खोखर के बेटों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग की थी। प्रकरण की जांच एसआईटी ने की थी।
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