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Baghpat News: लाल बहादुर हत्याकांड में मोनू जाट के साथी की जमानत याचिका खारिज

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-सितंबर 2016 में टीकरी कस्बे में कई गोलियां मारकर की गई थी किसान लाल बहादुर की हत्या
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संवाद न्न्यूज एजेंसी

बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने टीकरी के किसान लाल बहादुर हत्याकांड में आरोपी नितिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में आरोपी नितिन और उसके साथी मोनू जाट निवासी रोहटा को सोनीपत पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, तभी से आरोपी जेल में बंद है।

टीकरी कस्बा निवासी सविता ने 24 सितंबर को दोघट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुबह के समय उसके पति लाल बहादुर अपने मकान में भैंसों को चारा डाल रहे थे, तभी नितिन, उसका साथी मोनू जाट व एक अन्य युवक बाइक पर आए। उन्होंने उसके पति लाल बहादुर के साथ गाली-गलौज करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। कई गोलियां लगने से उसके पति लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कई दिन बाद दोनों आरोपियों को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में साक्ष्यों पर बहस शुरू होगी। वर्ष 2016 से जेल में बंद नितिन निवासी टीकरी ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।
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वांछित होने पर घोषित हुआ था 50 हजार का इनाम
वर्ष 2016 में मोनू जाट निवासी रोहटा और उसके साथी नितिन राठी निवासी टीकरी के खिलाफ रोहटा में पुरानी रंजिश में खेत में शीशपाल और उसकी पत्नी संतोष की हत्या। इसके बाद टीकरी के बाजार में विवेक और फिर रोहटा में सट्टेबाज सुरेश की हत्या। इसके बाद टीकरी में लाल बहादुर की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इनमें वांछित होने पर दोनों पर पचास हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
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