गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को दस साल की सजा
बागपत। खेकड़ा में छह साल पहले युवक अमित की मौत के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। एफटीसी द्वितीय एडीजे रूपाली सक्सेना दीक्षित ने अभियुक्त को दस साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 26 सितंबर 2014 को खेकड़ा निवासी अंकित ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दो युवक उसके तेहरे भाई अमित को घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद रात साढे़ नौ बजे वह बाजार की तरफ जा रहा था तभी मोहल्ले का युवक सोनू उसके भाई के साथ लड़ रहा था। झगड़े में अमित गंभीर घायल हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। सोनू के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई एफटीसी द्वितीय रुपाली सक्सेना दीक्षित की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया गया था। सजा पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि अभियुक्त सोनू को दस साल और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।