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Baghpat News: बिना स्वीकृति लाइन खींचने में अवर अभियंता निलंबित

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बड़ौत। फजलपुर गांव में विभागीय स्वीकृति के बिना 11 केवी की हाईटेंशन लाइन खींचने के मामले में मुख्य अभियंता मेरठ गुरजीत सिंह ने अवर अभियंता विशाल सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं अन्य कई पर भी जल्द गाज गिरने की बात कही जा रही है।
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इस मामले में अधिशासी अभियंता द्वितीय मनीष कुमार वर्मा, मीटर परीक्षण लैब के अधिशासी अभियंता मनीष त्रिपाठी और एसडीओ खेकड़ा सीताराम ने मौके पर जाकर जांच की थी। जांच में पाया गया कि 11 केवी लाइन का निर्माण विभाग से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुए बिना और एस्टीमेट मंजूर हुए बिना ही कर दिया गया। इससे विभाग को 5.68 लाख रुपये का नुकसान हुआ। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को सौंपी, जिसमें नियमों के विपरीत लाइन निर्माण की पुष्टि की गई है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मुख्य अभियंता ने जेई विशाल सिंह को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि इस मामले में अवर अभियंता समय सिंह की तहरीर पर एसडीओ हासिब आलम, जेई विशाल सिंह, ठेकेदार दिलशाद, रितु उज्ज्वल और एक लाइनमैन के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना बागपत में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। मामले में पुलिस जांच भी जारी है।

वर्जन—
मुख्य अभियंता मेरठ गुरजीत सिंह ने अवर अभियंता विशाल सिंह को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब ठेकेदार, सहायक अभियंता और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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-जगदीश चंद्र यादव, अधीक्षण अभियंता बागपत
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