बागपत। सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी रजनीश कुमार ने लूट के मुकदमे में 19 साल बाद लुटेरे राजीव निवासी मुलसम को तीन साल पांच माह की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
वर्ष 2006 में बिनौली क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पीड़ित ने बिनौली थाने में लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें पुलिस ने राजीव निवासी मुलसम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश रजनीश कुमार ने राजीव पर दोषसिद्ध करते हुए तीन साल पांच माह की सजा सुनाई। एक हजार रुपये अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।