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हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए एआरटीओ दफ्तर में भी आवेदन का प्रावधान

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शासनादेश में कहा कि वाहन स्वामी परिवहन कार्यालय में भी कर सकते हैं आवेदन
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एक माह में परिवहन कार्यालय को वाहन एजेंसी से समन्वय कर लगवानी होगी प्लेट
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों के विभिन्न कार्यों पर परिवहन कार्यालय से रोक लगा दी गई है। प्लेट के लिए वाहन मालिक परिवहन कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं। एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि वाहन की एजेंसी से ही सिक्योरिटी प्लेट लगेंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देता है तो अधिकारी संबंधित कंपनी से समन्वय करेंगे और एक माह के अंदर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने का कार्य करेंगे। परिवहन कार्यालय में ऐसे वाहनों के आवेदन पत्र लेने को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है। इसके अलावा जिले में कोई एजेंसी नहीं है। ऐसे वाहन मालिकों के आवेदन पत्र स्वीकृत कर संबंधित कंपनी को भेज दिए जाएंगे।
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इनसेट
हाई सिक्योरिटी प्लेट के बिना नहीं होंगे यह काम
- वाहनों की फिटनेस नहीं होगी।
- गाड़ी का बीमा नहीं होगा।
- आरसी की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनेगी।
- आरसी के पते पर बदलाव नहीं होगा।
- वाहनों का पुन: नवीनीकरण नहीं होगा।
- किसी तरह का परमिट नहीं मिलेगा।
- बैंक लोन पर एनओसी नहीं मिलेगी।
जिले में सवा तो एनसीआर में 31 लाख वाहन
बागपत। जिले में एक लाख 27 हजार वाहन ऐसे हैं जो एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। इन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगनी है। जबकि एनसीआर के आठ जिलों में 31 लाख वाहन हैं। एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों को बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के सोमवार से कार्य बंद कर दिए गए हैं। जिले में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख 27 हजार 437 हैं।
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