यह है कार्रवाई के प्रावधान
शराब की ओवररेट लेेने पर पहली बार दस हजार, दूसरी बार बीस हजार जुर्माने के प्रावधान है। तीसरी बार भी शिकायत आती है तो दुकान का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।
ये बोले आबकारी इंस्पेक्टर
इस संबंध में जब आबकारी इंस्पेक्टर वकार हैदर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बड़ौत में ओवररेट की एक शिकायत डीएम को मिली थी, जिसकी जांच की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सेवा पानी जैसी कोई बात नहीं है। आरोप निराधार है।
ये बोले सीओ
सीओ सविरत्न गौतम ने बताया कि यदि किसी अधिकारी ने किसी शिकायत की जांच करने के लिए भेजा है और वहां पर चाय या नाश्ता करना गलत है। इस पर शिकायकर्ता कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सकता है, ऐसा करना गलत है। कहा कि यदि ओवर रेट वसूले जा रहे है तो जल्द ही एसडीएम व आबकारी टीम को लेकर ठेकों पर जांच की जाएगी।