बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने लधवाड़ी गांव में कविता और उसके भतीजे सागर पर हमला करने के आरोपी दीपक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
लधवाड़ी गांव निवासी कविता ने सितंबर 2023 में बागपत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अपने देवर के बेटे सौरभ के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर राशन लेने गई थी। वहां पर प्रधानपति मोनू, उसके भाई राहुल, दीपक, विश्वजीत, ऋषभ कुंडू ने पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने के विवाद में अभद्रता की। इसको लेकर दोनों पर हमला कर घायल कर दिया और लोगों के आने पर धमकी देते हुए भाग गए। इस प्रकरण में दीपक निवासी लधवाड़ी ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।