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अवैध साइलेंसर लगाने पर लगेगा एक लाख का जुर्माना

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डीलर्स का प्रमाण पत्र निलंबन की भी जाएगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। वाहनों में अवैध साइलेंसर लगाने पर डीलर्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उसका प्रमाण पत्र निलंबित कर डीलर और वर्कशॉप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को एआरटीओ सुभाष राजपूत और यातायात क्षेत्राधिकारी सुभाष चंद ने वाहन डीलर्स की बैठक में दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद राष्ट्र वंदना चौक पर चालान भी काटे।
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बैठक में एआरटीओ ने वाहन डीलर्स को हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन में अवैध साइलेंसर लगाने पर डीलर का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित कर एक लाख रुपये का दंड लगाया जाएगा। डीलर व वर्कशॉप के स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूक करने होर्डिंग लगवाने और सर्विस के लिए आने वाले वाहनों का ध्वनि प्रदूषण मापने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशाला सहायक भानु प्रकाश ने डीलरों को ध्वनि प्रदूषण मापने की जानकारी दी। क्षेत्राधिकारी सुभाष चंद ने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप या ऑटो पार्ट्स विक्रेता द्वारा अवैध साइलेंसर रखने या लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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