बागपत में गैंगस्टर के मुकदमे में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने धर्मेंद्र किरठल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने समेत 52 मुकदमे दर्ज हैं। जिसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
धर्मेंद्र किरठल ने गैंगस्टर के मुकदमे में न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने की। इसके बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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हत्या के मुकदमे में देहरादून से हुई थी गिरफ्तारी
विशेष लोक अभियोजक राहुल नेहरा ने बताया कि आंबेडकरनगर जेल में बंद कुख्यात धर्मेंद्र किरठल के खिलाफ गांव के ही इरशाद की हत्या का मुकदमा दर्ज है। जिसमें नोएडा एसटीएफ ने आठ जून 2021 को देहरादून से धर्मेंद्र किरठल व उसके साथी सुभाष उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया था।