बागपत के बावली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के वादी को धमकाने के मुकदमे में न्यायालय ने कुख्यात माफिया अजीत हप्पू को चार साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अवैध हथियार रखने के मुकदमे में तीन साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।