लेना होगा डीआईओएस की अनुमति, दस से अधिक प्रवेश नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बाहरी आवेदकों पर शिकंजा कस दिया है। कक्षा दस एवं बारह में बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश बिना अनुमति के नहीं होंगे। बोर्ड द्वारा अनुमन्य दस प्रवेश के लिए भी प्रधानाचार्यों को डीआईओएस से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
अब बोर्ड कक्षाओं (दस व बारह) में विद्यालय बदलना आसान नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में ही स्कूल बदलने की अनुमति होगी। इसके लिए भी डीआईओएस से पूर्व अनुमति लेनी होगी। डीआईओएस रेखा सिंह ने प्रधानाचार्यों को जारी आदेश में बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश से पूर्व अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति के प्रवेश अवैध माने जाएंगे। इतना ही नहीं अनुमति के बाद भी संस्था में दस से अधिक प्रवेश नहीं होंगे। इस संबंध में कार्यवाहक डीआईओएस डा रेखा सिंह ने बताया कि हाईस्कूल इंटर बोर्ड कक्षाओं में बाहरी छात्र-छात्राओं के प्रवेश बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। अनुमति के बाद भी अधिकतम दस छात्र-छात्राओं के बाहरी प्रवेश अनुमन्य होंगे। प्रवेश अनुमति के आवेदन बीस अगस्त तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।