- न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने के कारण दर्ज कराया वाद
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दिल्ली के रामनगर मंडौली के रहने वाले राजवीर ने 17 अगस्त को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि उनका कैंटर सड़क दुर्घटना के मामले में बागपत कोतवाली में बंद है। कोतवाली में कैंटर खड़ा रहने से इंजन, बॉडी, टायर आदि खराब हो सकते है। इसलिए कोतवाली पुलिस से आख्या तलब कर कैंटर को उसके पक्ष में मुक्त कर दिया जाएं।
वकील कांता पंवार के अनुसार अदालत के नोटिस के बाद भी विवेचक एसआई मुस्तफा हुसैन ने अदालत में आख्या पेश नहीं की। इस कारण अदालत ने 30 सितंबर को एसआई मुस्तफा हुसैन का एक दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए थे। इस मामले में अब सीजेएम ने दरोगा को अदालत की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने के कारण प्रकीर्ण वाद दर्ज कराया है। इसमें दरोगा मुस्तफा हुसैन को बृहस्पतिवार तक स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी को अवगत कराया जाएगा।