बागपत। बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव के स्कूल परिसर में खेलते समय चार साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को चार साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक महीने की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 11 मई 2023 को बालैनी क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में गांव के ही लाला उर्फ डॉन उर्फ अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसकी चार वर्षीय बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में अन्य बच्चों के साथ 11 मई को खेल रही थी। तभी गांव के ही लाला उर्फ डॉन ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। जिसे आसपास खड़े लोगों ने देख लिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। इस मामले में मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो में हुई। जहां सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने लाला उर्फ डॉन उर्फ अरुण को पांच साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। न्यायाधीश ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए।