बागपत। घर के बाहर खेल रहे आठ साल के बच्चे से तीन साल पहले कुकर्म करने वाले को एडीजे पंचम पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। उसपर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि बालैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 30 मई 2020 को ठेकेदारी करने वाले जगपाल के खिलाफ कुकर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका आठ साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। जिसे जगपाल ठेकेदार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे पंचम पॉक्सो कोर्ट में हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए।
इस मामले में दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को सजा पर सुनवाई हुई। जिसमें न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने कुकर्म करने वाले जगपाल को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल के कारावास की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।