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Baghpat News: बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने वाले पर दोषसिद्ध

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बागपत। बालैनी क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने के आरोपी को न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। इस मामले में दो जनवरी को सजा पर सुनवाई होगी।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि 10 दिसंबर 2016 को बालैनी थाने में एक व्यक्ति ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया कि उसका आठ वर्षीय बेटा नौ दिसंबर की रात में गांव में ही बज रहे डीजे को देखने के लिए गया था। काफी देर बाद भी घर वापस नहीं पहुंचा। अगले दिन सुबह को उसके बेटे का शव एक खाली प्लाट में पड़ा मिला, जिसकी पेंट खुली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही बिरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पाॅक्सो के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किये। न्यायाधीश संजीव कुमार ने बिरेंद्र को दोषी करार दिया।
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