बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय में मंगलवार को जागोस गांव के ब्रह्मसिंह के दोनों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
जागोस गांव में होली के दिन 11 मार्च 2020 को किसान ब्रह्मसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की और मृतक के भतीजे निखिल ने गांव के ही विक्की उर्फ ईश्वर और सौरभ उर्फ शेरू को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपियाें को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस बरामद किया।
पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। गवाही पूरी होने के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विजय राजे सिसौदिया ने सौरभ उर्फ शेरू, विक्की उर्फ ईश्वर पर दोष सिद्ध कर सजा पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी नियत की। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी सौरभ उर्फ शेरू, विक्की उर्फ ईश्वर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों की एक-एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
- एक बार हो गए थे फेल, दूसरी बार नहीं चूके
जागोस गांव के ब्रह्मसिंह की हत्या के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने दावा किया कि गाली-गलौज को लेकर दोनों ने ब्रह्मसिंह की हत्या की साजिश रची। इसमें पहली बार दोनों फेल हो गए, लेकिन दूसरी बार नहीं चूके।