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चार साल के ममेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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लुहारी गांव में मोबाइल फोन चोरी करने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर 21 अक्टूबर 2017 को ममेरे भाई की कर दी थी हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। लुहारी गांव में मोबाइल फोन चोरी करने पर पिटाई से क्षुब्ध होकर चार साल के ममेरे भाई की गला दबाकर हत्या करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी राजीव कुमार व वादी के वकील अजित सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर 2017 में लुहारी गांव निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह ने बड़ौत थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि खेकड़ा की मुंडेला पट्टी निवासी उसका भांजा संदीप धामा पुत्र महीपाल धामा उसके पास रहकर पढ़ाई कर रहा था। जिसने किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी कर लिया था। इसका पता चलने पर नरेंद्र ने अपने भांजे संदीप की पिटाई कर दी थी। इससे क्षुब्ध होकर संदीप अपने मामा के इकलौते बेटे भारत (4) को अपने साथ ले गया। थोड़ी देर बाद अकेला वापस आया। भारत को काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं लगा तो संदीप से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि भारत की गला दबाकर हत्या कर दी और एक प्लाट में बिटौडे़ के पीछे शव फेंक दिया। उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया।
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पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। आरोपी संदीप धामा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एडीजीसी राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय नंबर दो में चल रही थी। इसमें सोमवार को न्यायाधीश चंचल ने संदीप धामा को हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के कारावास की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए। शव छुपाने का दोषी मानते हुए अतिरिक्त सजा सुनाई। अर्थदंड का 75 फीसदी मुकदमे के वादी को देने के आदेश दिए।
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