15 दिन में अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण देने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ सूर्य प्रताप सिंह ने उर्वरक का नमूना फेल होने पर दो उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने उर्वरक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को अंतरिम निलंबित कर 15 दिन में अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि उपकृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने 22 जनवरी को फतेहपुर पुट्ठी में उर्वरक की दुकान व विकास समिति बागपत से उर्वरक के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। 24 फरवरी को मिली जांच रिपोर्ट में उर्वरक व कीटनाशक का नमूना फेल हो गया था। 27 फरवरी को उर्वरकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर उर्वरक विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया है। उर्वरक विक्रताओं को 15 दिन में अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।