बुजुर्ग महिला की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद
बागपत। देशराज मोहल्ले में वृद्धा की धारदार हथियार से काटकर हत्या के मामले में एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम ने फैसला सुनाया। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि एक अगस्त 2015 को बागपत के देशराज मोहल्ले में वृद्धा ब्रहमवती (62) की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे सुनील चौहान ने अपनी पत्नी राखी चौहान, मोहल्ले के ही विनोद कश्यप और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस जांच में इकराम का नाम भी सामने आया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम ने की। शुक्रवार को प्रकरण में फैसला सुनाया गया। राखी चौहान और इकराम को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। अभियुक्त विनोद कश्यप को उम्रकैद और 50 हजार रुपये के जुर्मान की सजा सुनाई गई।
विनोद के हाथ पर लगा था खून
बागपत। मुकदमे के वादी सुनील चौहान ने केस में लिखवाया था कि वह पहले अपनी दुकान पर चला गया। लेकिन पर्स भूल जाने के कारण वापस घर पहुंचा। उसके घर से विनोद और एक अज्ञात व्यक्ति निकल रहा था। विनोद के हाथ पर खून लगा था। घर में पहुंचा तो पत्नी उसकी मां की लाश के पास खड़ी हुई थी। इसी आधार पर उसने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विनोद का घर आना जाना बना वजह
बागपत। अभियुक्त विनोद का पीड़ित पक्ष के घर आना जाना था। ब्रह्मवती इसका विरोध करती थी। यही हत्या की वजह बन गया।