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Baghpat News: हाईकोर्ट ने राजुद्दीन को कर दिया बहाल

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नगर पालिका चेयरमैन बने रहेंगे राजुद्दीन की खबर से संबं​धित फोटो। चेयरमैन राजुद्दीन
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बागपत। हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद का आदेश सोमवार को निरस्त कर दिया और अब राजुद्दीन ही नगर पालिका के चेयरमैन बने रहेंगे। इस तरह 18 दिन बाद राजुद्दीन एडवोकेट को बड़ी राहत मिली है। वह मंगलवार को दोबारा से चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
बागपत गन्ना समिति के चेयरमैन प्रदीप ठाकुर की शिकायत पर नगर पालिका के चेयरमैन पद से राजुद्दीन को शासन ने 27 नवंबर को हटाया था। उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए नगर पालिका की खाली हुई दुकानों का आवंटन नियम विरुद्ध करने का आरोप था। इसके अलावा दस, बीस, पचास, सौ रुपये के स्टांप के आधार पर 739 प्लॉटों को संपत्ति कर के रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आरोप था। इसमें उनको दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई। राजुद्दीन ने पहले सरकार के पास जाने की बात कही थी मगर उनको सरकार से कोई राहत मिलती नहीं दिखी। इस कारण वह नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच एडीएम से कराई गई थी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया। उनके जवाब देने के बाद जांच नहीं हुई और एडीएम की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई।
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इसके अलावा दूसरा तर्क यह दिया गया कि प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के कार्यकाल में जांच हुई। इसके बाद प्रमुख सचिव बदलने पर पी. गुरु प्रसाद ने आते ही सुनवाई किए बिना सीधे आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट में प्रशासन की तरफ से भी जवाब दिया गया मगर हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया। इस तरह 18 दिन बाद राजुद्दीन को दोबारा से चेयरमैन की कुर्सी मिल गई है और एडीएम शिवनारायण केवल 14 दिन के लिए नगर पालिका के प्रशासक रहे।

नगर पालिका चेयरमैन बने रहेंगे राजुद्दीन की खबर से संबंधित फोटो। चेयरमैन राजुद्दीन

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