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एक साल में तीन तलाक के दर्ज हुए पांच मुकदमें

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अमर उजाला ब्यूरो
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बागपत। मुस्लिम विवाह अधिकार अधिनियम को एक साल बात गया। जिले में तीन तलाक के पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो प्रार्थना पत्र आए हैं, उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है।
महिला थाना प्रभारी नेहा चौहान ने बताया कि मुस्लिम विवाह अधिकार अधिनियम के तहत जिले में कुल पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिले में पहला मुकदमा 27 दिसंबर 2019 को दर्ज किया। साल 2020 में अब तक चार मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को आखिरी मुकदमा दर्ज हुआ।
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पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद बंधी
बागपत। छपरौली की रहने वाली शबनम का कहना है कि पीड़ितों को कानून से इंसाफ की उम्मीद बंध गई है। मुकदमे दर्ज होने से इस तरह के मामलों में कमी आएगी। प्रकरणों का तेजी से निपटारा होना चाहिए।
कानून से मिलेगी सजा : पंवार
बागपत। डीजीसी सुनील पंवार का कहना है कि तीन तलाक के मामलों के लिए कानून बनाया गया है। मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी।
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पंचायत में दे दिया था तीन तलाक
बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के गांव में कई साल पहले दंपती के विवाद का फैसला कराने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। शौहर ने पंचायत में ही बीवी को तीन तलाक दे दिया था।
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