योजना का लाभ उठाने के लिए 15 मार्च तक कराना होगा पंजीकरण
बड़ौत।
विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। शासन के निर्देश पर ऊर्जा निगम ने घरेलू व निजी नलकूप के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी। हालांकि योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को आगामी 15 मार्च तक हर हाल में पंजीकरण कराना होगा।
तहसील क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड प्रथम व विद्युत वितरण खंड द्वितीय निगम का हजारों उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपये बकाया है। इससे जमा कराने के लिए निगम के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक एडी चोटी का दम लगाना पड़ता है, हालांकि बहुत से उपभोक्ता साल में एक बार आने वाली एकमुश्त समाधान योजना का इंतजार करते रहते हैं, इसलिए योजना के चक्कर में कई माह पहले ही बिल जमा करने बंद कर देते हैं। फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। शासन ने बकाया राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू कर दी। ताकि बकाएदारों को सरचार्ज के रूप में लगाई धनराशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। एक्सईएन प्रथम गोपाल सिंह ने बताया कि योजना एक मार्च से 31 मार्च तक हैं। इसके लिए बकाएदार को 15 मार्च तक का पंजीकरण होना जरूरी है। योजना का लाभ जनवरी 2021 के बकाए पर मिलेगा।
ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन
बड़ौत। बकाएदार को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। पंजीकरण अधिशासी अभियंता व एसडीओ दफ्तर के साथ सीएससी पर कराया जा सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी निगम की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीईएनईआरजीवाई पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद 31 मार्च तक पैसा जमा हो सकता है।