बागपत। तीस सितंबर के बाद स्टेज-3 वाहन (ट्रैक्टर, कम्बाइंड हार्वेस्टर एवं पावर टिलर का पंजीकरण नहीं होगा। इसके लिए उपसंभागीय विभाग से जिले के सभी डीलरों को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक स्टेज-3 वाहनों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि शासन ने प्रदेश में एक अक्तूबर से स्टेज-4 वाहनों ही पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर के बाद स्टेज-3 के वाहनों का पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी डीलरों को एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, कम्बाइंड हार्वेस्टर, एवं पावर टिलर स्टेज-3 श्रेणी के वाहनों का पंजीकरण 30 सितंबर तक कराने के निर्देश जारी किए हैं। 30 सितंबर तक पंजीकरण न कराने पर वाहनों की जिम्मेदारी संबधित डीलर की होगी।