बागपत। जिले में मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू में लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो जाने पर शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
महामारी फैलने के बाद शासन ने जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं, प्रशासन ने लोगों को राहत प्रदान करते हुए सुबह आठ से पूर्वाह्न 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति प्रदान की थी। शासन ने शनिवार को 600 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए थे। रविवार को जिले में 600 से कम एक्टिव केस होने पर जिले को भी कोरोना कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। इसके चलते मंगलवार सुबह सात से शाम सात बजे तक पाबंदी के साथ बाजार खुलेंगे। हालांकि अभी साप्ताहिक बंदी और रात्रि कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। डीएम राजकमल यादव ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोमवार को कोरोना कर्फ्यू में छूट प्रदान की जाएगी। सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुलेंगे। रात्रि में आठ बजे से रात्रि कर्फ्यू और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार के साथ सब्जी मंडी खुलेगी। गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें भी गाइडलाइन अंतर्गत खुली रहेंगी। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
ये रहेंगे नियम व शर्ते
- सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार
- रात में जारी रहेगा कर्फ्यू, लागू रहेगी साप्ताहिक बंदी
- दुकानों पर कराया जाएगा कोरोना गाइडलाइन का पालन, अनिवार्य रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग
- कोरोना नियंत्रण अभियान से जुडे़ सरकारी विभाग ही पूर्ण उपस्थिति के साथ खुलेंगे
- घनी आबादी की सब्जी मंडी खुले स्थानों पर होगी संचालित, स्थापित की जाएगी हेल्प डेस्क
- रेलवे और रोडवेज बसों में सैनिटाइजेशन और यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के साथ एंटीजन टेस्टिंग की रहेगी व्यवस्था
- बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर जारी रहेगा ऑनलाइन शिक्षण
- शिक्षकों व शिक्षा विभाग से जुडे़ कर्मचारियों को रहेगी आने-जाने की अनुमति
- निजी कंपनियों में कराया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन
- रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी रहेगी व्यवस्था, हाईवे किनारे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट
- धर्मस्थलों में एक बार में पांच श्रद्धालुओं को ही रहेगी अनुमति
- बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और शॉपिंग मॉल
- शव यात्रा में 20 और शादी समारोह में 25 लोगों को रहेगी अनुमति
- अंडे, मांस और मीट की दुकानों पर सफाई और ढके स्थान पर खोलने की रहेगी अनुमति