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तांत्रिक को सात, चेले को 10 साल की सजा

Thu, 23 Nov 2017 12:56 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
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अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय प्रथम विशेष न्यायाधीश तेज बहादुर सिंह ने तीन साल पहले खेकड़ा  के गांव में तंत्र-मंत्र के जाल में फंसाकर किशोरी के साथ रेप करने वाले आरोपी को दस साल और तांत्रिक को सात साल की सजा सुनाई है। 
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एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि पीड़ित किशोरी ने 28 जुलाई 2014 को खेकड़ा थाने में दी तहरीर में कहा वह अपने पिता के साथ 20 जुलाई की शाम मसूरी गांव में हरिकिशन के पास इलाज के लिए गई। वहां पर हरिकिशन के शिष्य सुंदर ने दुष्कर्म किया । होश में आने के बाद उसने अपनी मां को इसकी जानकारी दी।

तहरीर पर सुंदर के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ । पुलिस की विवेचना में सामने आया कि हरिकिशन तंत्र-विद्या करता है। उसके इशारे पर ही सुंदर ने दुष्कर्म किया है। दोनों आरोपी जेल गए । पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने केस की सुनाई कर आरोपियों को दोषी माना।
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आरोपी तांत्रिक हरिकिशन को सात साल और सुंदर को दस साल की सजा सुनाई। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। उधर, एडीजीसी ने बताया पीड़ित ने पहले आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। बाद में वह मुकर गई । कोर्ट ने उसके पहले बयान को सहीं माना है।
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