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लूट के मामले में दाखिल की जमानत अर्जी

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लूट के मामले में जमानत अर्जी दाखिल
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बागपत। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर तीन माह पहले मवीकलां के पास मिनी टोल प्लाजा पर हुई लूटपाट के मामले में जेल में बंद आरोपी ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है। पुलिस ने न्यायालय से याचिका खारिज करने की अपील की।
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एक्सप्रेस-वे पर मवीकलां के पास मिनी टोल प्लाजा से नौ सितंबर की रात को आठ बदमाशों ने हथियारों के बल पर हजारों रुपये लूट लिए थे। विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। टोल पर तोडफ़ोड़ भी की गई। घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। टोल प्लाजा के सुरक्षा मैनेजर अनिल कुमार ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। खेकड़ा थाना पुलिस ने सौरव यादव, नितिन यादव, अंकुर, नितिन शर्मा, मोहित यादव, अनुभव यादव को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। गैंग के लीडर पंकज पंडित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने बाद में फरार चल रहे अमित उर्फ पिंटू निवासी खेकड़ा को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी जेल में बंद है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। आरोपी अमित उर्फ पिंटू ने न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है।
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