उत्तर प्रदेश के बागपत में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव में सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह ने सजा सुनाई।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका और राजीव तोमर ने बताया कि बागपत कोतवाली क्षेत्र के गांव में 18 जून 2016 को सात साल की मासूम बच्ची संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। तलाश शुरू की गई तो गन्ने के खेत में गांव के ही युवक को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए ग्रामीणों ने दबोच लिया था। उसे पुलिस को सौंप दिया गया था।
पीड़ित के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। 11 फरवरी को अभियुक्त पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध हो गया था।
एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि अभियुक्त को धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी।
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